हमारे निवेशकों के लिए एक नोट

A Note to Our Investors
हम, भारत पेट्रोलियम हमारे निवेशकों के लिए हमारी रिटर्न को अधिकतम करने के लिए प्रयास पर है। और मन में इस उद्देश्य के साथ, हमारे भविष्य की रणनीति रणनीतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक अवसरों के माध्यम से ऊपर गतिविधियों का विस्तार शोधन और वितरण क्षमता में निवेश, क्षमता विस्तार और क्षमता में सुधार, आला पेट्रोकेमिकल्स के निर्माण के साथ अवसर पैदा करने और सुविधा उन्नयन के माध्यम से मार्जिन और मूल्य में सुधार करने के लिए है।
 

हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि हम अवसरों, उद्देश्यों और सेवा उत्कृष्टता के लगातार पीछा के माध्यम से हमारे निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर लगातार रिटर्न हासिल करेंगे और बेहतर बनाएंगे।

निवेशक की शिकायतें

Corporate Background

कार्पोरेट पृष्ठभूमि

Ownership structure over the years

विगत वर्षों के दौरान स्वामित्व संरचना

Board Committees board

मंडल समिति

Investors Guide

निवेशक मार्गदर्शिका

Investor Presentations

निवेशक प्रस्तुतियाँ

Investor Presentations

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पृष्ठभूमि
स्थापना वर्ष 1952
पंजीकृत कार्यालय भारत भवन, पी.बी. नं. 688,
4 और 6 करीमभॉय रोड,
बैलार्ड एस्टेट,
मुंबई – 400001, महाराष्ट्र
टेलीफोन 91 - 022 - 2271 3000 / 4000
सीआईएन एल23220एमएच1952जीओआई008931
उद्योग रिफाइनरीस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जी. कृष्णकुमार
कंपनी सचिव श्रीमती वी. कला
लेखा परीक्षक एम एम निसिम एंड कंपनी
चार्टेड एकाउंटेंट,
बड़ौदावाला मेंशन, बी विंग, तीसरी मंजिल,
वर्ली मुंबई – 400018
महाराष्ट्र

मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स
चार्टेड एकाउंटेंट,
116, उद्योग मंदिर नं 1,
1,7-सी,  भागोजी कीर मार्ग,
माहिम पश्चिम, मुंबई - महाराष्ट्र
अंकित मूल्य 10
मार्केट लॉट 1
स्टॉक एक्सचेंजों की सूची बीएसई लिमिटेड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
निवेशक शिकायतों के लिए संपर्क जानकारी कंपनी सचिव भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भारत भवन,
4 और 6 करीमभॉय रोड,
बैलार्ड एस्टेट, मुंबई - 400 001
ई-मेल: ssc[at]bharatpetroleum[dot]in
टेलीफोन: +91-22-2271 3170/2271 3435/2271 3000
फैक्स: 91-22-2271 3874
 

महाप्रबंधक (पूंजी निर्गम प्रभाग),
डेटा सॉफ्टवेयर रिसर्च कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट,
#19, पाइक्रॉफ्ट्स गार्डन रोड,
ऑफ. हैडोज रोड, नुंगमबक्कम,
चेन्नई: 600 006
ई-मेल: bpcl[at]dsrc-cid[dot]in
टेलीफोन: +91-44-2821 3738/2821 4487
फैक्स: 91-44-2821 4636
आईईपीएफ प्राधिकरण के साथ समन्वय के लिए नोडल अधिकारी कंपनी सचिव,
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भारत भवन,4 और 6 करीमभॉय रोड,
बैलार्ड एस्टेट, मुंबई 400001,
ई-मेल: kalav[at]bharatpetroleum[dot]in
डिबेंचर ट्रस्टी अप्पेजय हाउस, 6वीं मंजिल, 3, दिनशॉ वाचा रोड,
चर्चगेट, मुंबई 400 020
टेलीफोन: 022-4302 5555
फैक्स: 022-2204 0465

बर्मा-शेल रिफाइनरीज लिमिटेड (बीएसआर) को 3.11.1952 को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत मुंबई में, 25 करोड़ रूपए की अधिकृत पूंजी के साथ मुंबई में शामिल किया गया था। इस कंपनी ने मुंबई में माहुल में एक रिफाइनरी स्थापित की थी। दूसरे, 1928 में इंग्लैंड में स्थापित एक विदेशी कंपनी बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (बीएसएम) भारत में वितरण और विपणन पेट्रोलियम उत्पादों का कारोबार कर रही थी और उस प्रयोजन के लिए मुंबई और भारत में अन्य जगहों में व्यापारिक स्थानों की स्थापना की गई | भारत सरकार (भा स), बर्मा-शेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (बीएसएम) और बर्मा शेल रिफाइनरीज लिमिटेड (बीएसआर) के बीच

23.12.1975 के अनुबंध के अनुसरण में भारत सरकार ने 24.01.1 9 76 को 925 लाख रुपयों में बीएसआर के 100 फीसदी इक्विटी शेयर होल्डिंग (1453.83 लाख रुपये की भुगतान राशि) का अधिग्रहण किया | इसके साथ-साथ 'भारत अधिनियम, 1976 के तहत दिनांक 24.1.76 की अधिसूचना द्वारा, बीएसआर में देय किसी विशेष विचार के बिना बीएसआर में ही निहित, 2775 लाख रुपयों के एवज में भारत में अपने उपक्रमों के संबंध में उपक्रम बर्मा शेल अधिग्रहण' के माध्यम से, भारत सरकार ने बीएसएम के अधिकार, शीर्षक और ब्याज और देनदारियों का अधिग्रहण भी किया था। बीएसआर का नाम भारत रिफाइनरी लिमिटेड (बीआरएल) और बाद में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में परिवर्तित कर दिया गया था।

भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त के अनुसार 3700 लाख रु (925 + 2775 लाख), के कुल निवेश में से 1128 लाख रुपये की राशि को बीपीसीएल को दिए गए पुनर्खरीय ऋण के रूप में उपयोग किया। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा किए गए शुद्ध निवेश की राशि रु. 2572 लाख (रुपये 3700 - 1128 लाख) थी | जनवरी 1984 में, भारत सरकार ने बीपीसीएल में 203.57 लाख रुपये का निवेश आंशिक रूप से चुकता इक्विटी शेयरों के भुगतान के लिए निवेश किया और इस प्रकार भुगतान की गई पूंजी को 1657.40 लाख (1453.83 + 203.57 लाख) तक पहुंचाया।

इसके बाद, 1985-86 के दौरान, बीपीसीएल के रु. 1127.94 लाख के भंडार को, आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों को पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों के रूप में परिवर्तित करने तथा भारत सरकार को बोनस शेयर जारी करने हेतु पूंजीकृत किया गया। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा बिना किसी निवेश के पेड अप कैपिटल को रु. 2785.34 लाख रूपए किया गया। 1990 में, भारत सरकार को बोनस शेयर जारी करने के लिए बीपीसीएल के आरक्षित भंडार रु. 2214.66 लाख रूपए को पूंजीकृत किया गया और इससे भारत सरकार द्वारा बिना निवेश किए ही भुगतानित पूंजी 50 करोड़ रुपए हो गई।

इस प्रकार, रुपए 2775.57 लाख (अर्थात 2572 लाख +203.57 लाख) के निवेश के साथ , बीओपीसीएल में भारत सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर रु 50 करोड़ (अर्थात प्रत्येक 10 रुपये के 5 करोड़ इक्विटी शेयर) हो गई।

उपरोक्त में से, भारत सरकार ने, 1991-92 और 1999-93 के दौरान, रुपये 1.5 करोड़ के इक्विटी शेयरों को प्रत्येक को 10/- रु. में वित्तीय संस्थाओं / म्युचुअल फंड आदि में और 1993-94 में 18,99,990 इक्विटी शेयरों को कर्मचारियों को बेच दिया। उपरोक्त विनिवेश से भारत सरकार ने लगभग रु. 680 करोड़ प्राप्त किए | उपरोक्त विनिवेश के परिणामस्वरूप, 31.3.1994 को निगम में भारत सरकार की शेयरहोल्डिंग 3,31,00,010 शेयर (66.20%) कम हो गई ।

1994 के दौरान, बीपीसीएल ने रु.100 करोड़ के भंडार को 2:1 के अनुपात में पूंजीकरण के रूप में बोनस शेयरों को घोषित किया था | इससे भारत सरकार ने रु.10 प्रति शेयर की दर से 6,62,00,020 बोनस इक्विटी शेयर प्राप्त किए | तदनुसार, भारत सरकार कू होल्डिंग 10 रु प्रति शेयर दर से 3,31,00,010 इक्विटी शेयर तक हो गई जिससे कुल राशि 99,30,00300/- रु. हो गई |

2000-01 के दौरान, रु. 150 करोड़ के भंडार के पूंजीकरण के रूप में बीपीसीएल ने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयरों को घोषित किया। भारत सरकार ने, रु. 10 प्रति शेयर की दर से 9,9,39, 3030 बोनस इक्विटी शेयर प्राप्त किए |

तदनुसार, भारत सरकार की हिस्सेदारी रु. 10 प्रति इक्विटी शेयर की दर से रु. 9,9300,030 राशि के शेयरों से बढ़ कर रु.19,86,00,060 हो गई तथा दिनांक 31.3.2008 तक कुल राशि रु.198,60,00,600 हो गई है। बीपीसीएल के साथ कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड के विलय के संबंध में, कंपनी मामलों के मंत्रालय से 18.8.2006 के आदेश के अनुसार, बीपीसीएल की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी बढ़ कर 36,15,42,124 इक्विटी शेयर, रु. 10 प्रति इक्विटी शेयर की दर से, हो गई और भारत सरकार के शेयरधारक का प्रतिशत 66.20% से घटकर 54.93% हो गया है।

मंडल की लेखा परीक्षा समिति

मंडल की लेखा परीक्षा समिति के सदस्य:

1. श्री राजेश मंगल, समिति के अध्यक्ष-स्वतंत्र निदेशक,
2. श्री दीपक भोजवानी, स्वतंत्र निदेशक,
3. श्री गोपाल चंद्र नंदा, स्वतंत्र निदेशक,
4. श्री विशाल वी शर्मा, स्वतंत्र निदेशक.

मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति

मंडल के नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य:

1. श्री दीपक भोजवानी, समिति के अध्यक्ष-स्वतंत्र निदेशक,
2. श्री गोपाल चंद्र नंदा, स्वतंत्र निदेशक,
3. श्री अनंत कुमार सिंह, सरकारी नामिति निदेशक,
4. श्री विशाल वी शर्मा, स्वतंत्र निदेशक,

मंडल की स्टेकहोल्डर संबंध समिति

मंडल के स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमेटी के सदस्य:

1. श्री गोपाल चंद्र नंदा, अध्यक्ष-स्वतंत्र निदेशक,
2. श्री पी बालसुब्रमण्यम, निदेशक

मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति

मंडल के जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य:

1. श्री राजेश मंगल, समिति के अध्यक्ष-स्वतंत्र निदेशक,
2. श्री पी. बालसुब्रमण्यम, निदेशक (वित्त),
3. श्री विशाल वी शर्मा, स्वतंत्र निदेशक,
4. श्री एस रमेश, निदेशक (विपणन)

मंडल की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

मंडल की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के सदस्य:

1. श्री राजेश मंगल, समिति के अध्यक्ष-स्वतंत्र निदेशक,
2. श्री पी। एच। कुरियन, सरकारी नामांकित निदेशक,
3. श्री अनंत कुमार सिंह, सरकार के नामिति निदेशक,
4. श्री एस पी गट्टू, निदेशक (मानव संसाधन),
5. श्री पी. बालासुब्रमण्यम, निदेशक (वित्त)

मैं भौतिक रूप से शेयर्स को किस प्रकार स्थानांतरित कर सकता हूँ?
  • भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के शेयर्स का अभौतिक रूप में व्यापार किया जाता है। हालांकि, जब आप भौतिक शेयर ख़रीदते हैं, तो अपनी ख़रीदी की प्रमाणिकता हेतु तथा दस्तावेज़ों को नकली साबित होने की स्थिति में बचने के लिए कृपया विक्रेताओं और मध्यवर्ती लोगों की पहचान को सुनिश्चित कर लें।
  • सुनिश्चित करें कि शेयर हस्तांतरण फ़ॉर्म के सभी स्तंभ ठीक से भरे गए हैं और क्रेता के रूप में आपके हस्ताक्षर सही स्थान पर किए गए हैं।
  • यदि आपको पता चलता है कि शेयर्स के विक्रेता ने पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी (POA) धारक के द्वारा हस्ताक्षर किए हैं, तो सुनिश्चित करें कि उक्त POA का पंजीकरण क्रमांक शेयर हस्तांतरण फ़ॉर्म के पीछे की ओर लिखा हो। यह क्रमांक कंपनी द्वारा तब प्रदान किया जाता है जब संबंधित POA को पंजीकरण हेतु कंपनी के साथ फ़ाइल किया जाता है।
  • इसी प्रकार से, जब आप अपने अटॉर्नी के द्वारा शेयर ख़रीदते हैं या जब शेयर हस्तांतरण फ़ॉर्म में, क्रेता के रूप में आपके स्थान पर आपका अटॉर्नी हस्ताक्षर करता है, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा जारी की गई POA की एक प्रति की विधिवत नोटरी की गई हो और कंपनी के साथ फ़ाइल की गई हो। कंपनी द्वारा इसी चीज़ को अपने रिकॉर्ड्स में पंजीकृत किया जाता है और पंजीकरण क्रमांक जारी किया जाता है, जिसे आपको अपने अटॉर्नी के माध्यम से शेयर्स हस्तांतरित करते समय शेयर हस्तांतरण फ़ॉर्म में लिखना चाहिए।
  • शेयर हस्तांतरण पर लागू होने वाला स्टाम्प शुल्क हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के दिनांक पर बाज़ार मूल्य या प्रतिफल मूल्य में से जो भी अधिक हो, उसका 0.25% होता है। स्टाम्प शुल्क को शेयर हस्तांतरण स्टाम्प्स के रूप में या शेयर हस्तांतरण विलेख में स्पष्ट रूप से चुकाया जा सकता है। दस्तावेज़ों को कंपनी में रखने से पहले, कृपया शेयर हस्तांतरण विलेख पर लगे हस्तांतरण स्टाम्प्स को काट कर उन्हें रद्द कर दें।
  • अपने ब्रोकर से शेयर हस्तांतरण फ़ॉर्म स्वीकार करने के पहले, सुनिश्चित कर लें कि हस्तांतरण फ़ॉर्म समय-बाधित (मियाद आधारित) न हो। हस्तांतरण फ़ॉर्म निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निर्धारण दिनांक से लेकर 12 महीने, या उक्त निर्धारण दिनांक के बाद पहले लेखा-बही समापन तक में से जो भी बाद में हो, उस अवधि तक मान्य होते हैं।
  • शेयर्स के हस्तांतरण में आने वाली किसी भी प्रक्रियागत परेशानियों से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि शेयर्स को संयुक्त नामों पर पंजीकृत किया जाए।
  • कृपया सुनिश्चित करें कि शेयर हस्तांतरण फ़ॉर्म में दिया गया आपका पता, पिन कोड संख्‍या सहित सभी संदर्भों में पूर्ण हो ताकि हस्तांतरित शेयर प्रमाणपत्रों, लाभांश वारंट्स आदि के वितरण सहित कंपनी की ओर से होने वाले सभी पत्रव्यवहार को आसानी से प्राप्त किया जा सके।
  • आपके द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज़ों में किसी भी प्रकार के छोटे-मोटे स्पष्‍टीकरण की आवश्यकता होने पर आपसे संपर्क करने में मदद के लिए अपना टेलीफ़ोन/फ़ैक्स नंबर प्रदान करना भी उपयोगी होता है।
  • कृपया सभी शेयर प्रमाणपत्रों और हस्तांतरण हेतु कंपनी में प्रदान किए गए अन्य दस्तावेज़ों की प्रतियों को अपने पास रखें। इससे हस्तांतरण में दस्तावेज़ों के ग़ुम होने की स्थिति में मदद मिल सकती है।
  • यदि आप अपना हस्ताक्षर बदलते हैं, तो कृपया आपके बैंकर द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित अपने नए हस्ताक्षर के बारे में कंपनी को तुरंत सूचित करें।
  • यदि आप कोई अनिवासी हैं, तो लाभांशों को जारी करने में हमारी मदद करने के लिए, कंपनी को प्रदान किए गए हस्तांतरण दस्तावेज़ों के साथ में, आपको अपने NRO/NRE बैंक खाता के विवरणों की अभिप्रमाणित प्रति के साथ में भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त‍ निवेश स्वीकृति की एक अभिप्रमाणित प्रति भी प्रदान करना चाहिए।
  • जब आप रिकॉर्ड दिनांक या लेखा-बही समापन दिनांक के ठीक पहले शेयर्स ख़रीदते हैं तो कृपया सुनिश्चित कर लें कि रिकॉर्ड दिनांक/ लेखा-बही समापन दिनांक के पहले इन्हें आपके नाम पर पंजीकरण के लिए जमा कर दिया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपको घोषणानुसार लाभांश आदि का लाभ प्राप्त हो जाएगा।
  • यदि आप पहले से ही कंपनी के शेयरधारक हैं, तो कृपया शेयर हस्तांतरण फ़ॉर्म में दिए गए स्तंभ में अपनी मौजूदा शेयर हिस्सेदारी की फ़ोलियों संख्या का उल्लेख अवश्य करें।
  • यह सलाह दी जाती है कि आपके द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए अपने नमूना हस्ताक्षर का आप रिकॉर्ड रखें और सभी हस्तांतरण विलेखों और कंपनी के साथ अपने पत्रव्यवहार में उक्त नमूना हस्ताक्षर के समान हस्ताक्षर करें, तथा अपनी फ़ोलियो संख्या का भी उल्लेख करें।
  • जब तक कि कानून का कोई प्रावधान न हो अथवा उचित न्यायाधिकार क्षेत्र के किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश न जारी किया गया हो, तब तक सभी प्रकार से पूर्ण हस्तांतरण दस्तावेज़ों को कंपनी में जमा किए जाने की स्थिति में कंपनी को हस्तांतरण का पंजीकरण करना आवश्यक होता है। इस प्रकार, यदि आपके शेयर प्रमाणपत्र ग़ुम या चोरी हो जाते हैं तो आपको पुलिस में शिकायत दर्ज करने और एक उपयुक्त कोर्ट आदेश प्राप्त करने या फिर शिकायत की प्रति के साथ इस पुष्टि की एक प्रति जमा करने की सलाह दी जाती है जिसमें यह लिखा हो कि दायत किया गया मुकदमा कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया है और मुकदमा संख्या दे दी गई है। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त दस्तावेज़ों के अभाव में शेयर प्रमाणपत्र के चोरी होने का आपका साधारण पत्रव्यवहार, कंपनी को हस्तांतरण करने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।
प्रथम शेयरधारक की मृत्यु की स्थिति में शेयर्स का हस्तांतरण कैसे किया जा सकता है?

जब शेयर किसी एकल व्यक्ति के नाम पर होते हैं और धारक की मृत्यु हो जाती है, तो शेयर्स का अधिकार वसीयतनामे के आधार पर उत्तराधिकारियों या लाभार्थियों को हस्तांतरित हो जाएगा। यदि आप उपरोक्त प्रकार से कोई उत्तराधिकारी या लाभार्थी हैं, तो शेयर्स को हस्तांतरित करने के लिए कृपया शेयर प्रमाणपत्र के साथ में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या फिर वसीयतनामे की एक प्रति (अथवा आपके कोई व्यवस्थापक होने की दशा में व्यस्थापन का पत्र) जमा करें।

यदि संयुक्त धारकों में से किसी एक नाम को हटाना है तो क्या करना होगा?

नाम को हटाना
जब शेयर्स संयुक्त नामों पर होते हैं और किसी एक शेयरधारक की मृत्यु हो जाती है, तो कृपया शेयर प्रमाणपत्रों के साथ में मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति भेजें। सहायक दस्तावेज़ों के आधार पर, कंपनी मृतक शेयरधारक के नाम को रिकॉर्ड्स से हटा सकती है और शेष शेयरधारकों का उल्लेख करते हुए शेयर प्रमाणपत्रों को संशोधित कर सकती है।
 

शेयर प्रमाणपत्रों पर नामों का क्रम किस प्रकार बदला जा सकता है?

नामों का स्थान बदलने/जोड़ने के लिए, यदि आपके पास शेयर्स किसी अन्य व्यक्ति के साथ में संयुक्त रूप से हैं और नामों का क्रम बदलना चाहते हैं, तो यदि संबंधित फ़ोलियो के तहत संपूर्ण धारकों के नामों का स्थान बदलने की आवश्यकता होने पर कृपया सभी संयुक्त धारकों के विधिवत हस्ताक्षरों वाला एक लिखित अनुरोध भेजें। यदि आप किसी फ़ोलियो के तहत आंशिक धारण के संबंध में नामों का स्थान बदलना चाहते हैं, तो आपको बदले हुए क्रमों के नाम वाले धारकों के लिए आपको आंशिक धारण हेतु एक हस्तांतरण विलेख निष्पादित करना होगा।

एकल धारकों को संयुक्त धारकों में बदलने के लिए, आपको सामान्य प्रकार से हस्तांतरण विलेख निष्पादित करना होगा।

नाम को बदलना
  • यदि आप एक व्यक्ति हैं, तो कृपया किसी आधिकारिक पत्र में अपने नाम के बदलने की सूचना की एक प्रमाणित प्रति के साथ में अपना अनुरोध भेजें।
  • कंपनियों के मामलों में, अनुरोध के साथ में नाम बदलने के परिणाम स्वरूप कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया निगमीकरण प्रमाणपत्र (इन्कॉर्पोरेशन सर्टिफ़िकेट) भी प्रदान किया जाना चाहिए।
  • विवाह/तलाक की स्थिति में नाम परिवतर्न के मामले में, अनुरोध के साथ में विवाह प्रमाणपत्र/तलाकनामे की प्रमाणित प्रति प्रदान की जाना चाहिए। नाम बदलने के अनुरोध की सभी स्थितियों में, नया नमूना हस्ताक्षर, यदि कोई हो, और साथ ही मौजूदा हस्ताक्षर आपके बैंकर द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित होना चाहिए, तथा तदनुसार आवश्यक अनुमोदन करने हेतु आपको संबंधित शेयर प्रमाणपत्र भी भेजने चाहिए।
पता बदलना

पते में बदलाव का अनुरोध फ़ोलियो संख्या का उल्लेख करते हुए लिखित में किया जाना चाहिए। इस प्रकार के अनुरोध में किया गया आपका हस्ताक्षर (संयुक्त धारकों की स्थिति में प्रथम नामित शेयरधारक) कंपनी के साथ में दर्ज आपके नमूना हस्ताक्षर के समान होना चाहिए।

समेकन

यदि आपके पास एक ही नाम पर एक से अधिक फ़ोलियो या संयुक्त धारणों की स्थिति में एक ही क्रम में समान नामों के फ़ोलियो हैं, तो कृपया संबंधित शेयर प्रमाणपत्रों के साथ लिखित में हमें सूचित करें ताकि हम इस प्रकार के धारणों को एकल फ़ोलियो में समेकित कर सकें।

लाभांश दावा फ़ॉर्म

आपके लाभांश वारंट्स के किसी भी छलपूर्ण अवरोधन और नकदीकरण को रोकने के लिए, हम यह सलाह देते हैं कि आप हमें अपने बैंक का नाम, शाखा और खाता संख्या प्रदान करें, जिससे हमें इन सभी चीज़ों को आपके लाभांश वारंट्स में शामिल करने में सुविधा होगी। कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुभाग 205A के तहत, भुगतान नहीं किए गए लाभांश को कंपनी द्वारा कंपनी के विशेष " अभुक्त लाभांश खाता" में हस्तांतरित किए जाने के दिनांक से 7 वर्ष के बाद में कंपनी अधिनियम के अनुभाग 205C के तहत बनाई गई निवेशक शिक्षा & सुरक्षा निधि नामक निधि में हस्तांतरित करना आवश्यक होता है।
लावारिस लाभांशों को उपरोक्त वर्णित अनुसार हस्तांतरित करने के पहले BPC द्वारा उन लाभांशों के शेयरधारकों को सूचना स्वरूप पत्र भेजे जाते रहे हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि यदि आपके पास कोई लावारिस लाभांश हैं, तो कृपया क्षतिपूर्ति सहित अन्य संपूर्ण जानकारी के साथ कृपया BPC या इसके R&T एजेंट्स, को लिखें। इससे हम डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने की उपयुक्त कार्रवाई आरंभ करने में सक्षम हो पाएँगे।

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस) द्वारा लाभांश का भुगतान

सिक्यूरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI) ने सभी कंपनियों के लिए लाभांशों का भुगतान करने हेतु विप्रेषण के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। आपको शायत ज्ञात हो कि RBI की अधिसूचना के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सर्विस (ईसीएस) द्वारा धन के विप्रेषण को 1 अक्तूबर, 2009 के बाद से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सर्विस (एनईसीएस) द्वारा बदल दिया गया है।
ईसीएस की तुलना में एनईसीएस के कई फ़ायदे हैं। इनमें लाभार्थी के खाते में धन का शीघ्र विप्रेषण, भारत में बिना किसी सीमा के व्यापक कवरेज आदि शामिल हैं। इसके अलावा अंदरूनी निर्देशों के केंद्रीयकृत संसाधन तथा बड़ी मात्रा में लेन-देन को प्रभावी रूप से संभालने के लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (CBS) को लागू किए जाने के बाद से विप्रेषण एजेंसियों की सुविधा के लिए एनईसीएस आवश्यक रूप से बैंकों द्वारा आवंटित किए गए, नए और अनन्य बैंक खाता संख्याओं, पर प्रचालन करती है।
इस संबंध में आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप CBS के लागू होने के पश्चात, बैंकों द्वारा आवंटित की गई नई बैंक खाता संख्या के साथ में एक खाली रद्द किया गया चेक या संबंधित खाते से जुड़े चेक की एक फ़ोटोकॉपी निम्न स्थानों पर जमा कराएं;
 

  • भौतिक रूप में शेयर धारण होने की स्थिति में शेयर ट्रांस्फ़र एजेंट (STA) को
  • डीमैट स्वरूप में शेयर धारण होने की स्थिति में संबंधित डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट (DP) को। शेयरधारकों से इस सुविधा का लाभ लेने का अनुरोध किया जाता है। पूर्ण रूप से भरे हुए ईसीएस आदेशपत्र फ़ॉर्म्स को निम्न पते पर सीधे हमारे रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट्स को भेजे जा सकते हैं:

    मेसर्स डाटा सॉफ़्‍टवेयर रीसर्च को. प्रा. लि.
    #9 पायक्रॉफ्ट गार्डन रोड
    ऑफ़ हैडोज़ रोड
    नुंगाबक्कम, चेन्नई 600006.
    तमिलनाडु
    टेली.: +91-44-2821 2154 +91-44-2821 2207,
    फ़ैक्स:+91-44-2821 2133.

    आप पूर्ण रूप से भरे गए ईसीएस आदेशपत्र फ़ॉर्म को अपने बैंक के चेक की एक प्रति के साथ में जमा कर सकते हैं। ईसीएस आदेशपत्र फ़ॉर्म BPC के निवेशक सेवा सेल से या फिर R&T एजेंट्स से प्राप्त किया जा सकता है।
नामांकन संस्थान

कंपनी अधिनियम 1956 के संशोधन के अनुसार, नामांकन व्यक्तियों द्वारा स्वयं के स्थान पर अकेले या संयुक्त रूप से किया जा सकता है। सोसायटी, न्यास, इकाई कॉर्पोरेट, भागीदारी फ़र्म, हिंदु संयुक्त परिवार के मुखिया, पावर ऑफ़ अटॉर्नी के धारक सहित ग़ैर व्यक्तिगत लोग नामांकन नहीं कर सकते हैं। सभी शेयर्स संयुक्त रूप से लिए गए हैं तो सभी संयुक्त धारकों को नामांकन फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा। किसी अवयस्क को शेयरों के किसी धारक द्वारा नामांकित किया जा सकता है और इस स्थिति में धारक द्वारा अभिभावक का नाम और पता प्रदान किया जाना चाहिए। किसी नामिति के पक्ष में शेयरों का हस्तांतरण कानूनी वारिस के संबंध में कंपनी द्वारा मान्य रूप से किया जाना चाहिए। नामिति कोई न्यास, सोसायटी, इकाई कॉर्पोरेट, भागीदारी फ़र्म, हिंदु अविभाजित परिवार का मुखिया, या कोई पावर ऑफ़ अटॉर्नी धारक नहीं होना चाहिए। कोई अनिवासी व्यक्ति पुनर्वापसी वापसी के आधार पर एक नामिति हो सकता है। शेयरों का हस्तांतरण होने की स्थिति में नामांकन रद्द हो जाएगा।
नामांकन भेजने के पूर्व कृपया उपरोक्त निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और नामांकन फ़ॉर्म की एक प्रति अपने पास रखें तथा उसी के संबंध में कार्यालय से पुष्टिकरण प्राप्त कर लें।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान

निवेशकों को नकद भुगतान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों का उपयोग: SEBI के परिपत्र CIR/MRD/DP/10/2013 दिनांक 21.03.2013 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप/डीमैट स्वरूप में शेयरों के धारक सदस्यों से डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स/डिपॉज़िटरीज़ को बैंक जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। लाभांशके भुगतान हेतु शेयर ट्रांस्फ़र एजेंट/कंपनी द्वारा इसी जानकारी का उपयोग किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने के लिए आवश्यक बैंक विवरण जैसे कि MICR (मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन), आईएफएससी (इंडियन फ़ायनेंशियल सिस्टम कोड) आदि विवरण उपलब्ध नहीं होने अथवा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निर्देशों के विफल हो जाने या फिर बैंक द्वारा उन्हें अस्वीकार कर दिए जाने की स्थिति में, शेयर ट्रांस्फ़र एजेंट/कंपनी इन सदस्यों को लाभांश का भुगतान करने हेतु भौतिक भुगतान निर्देशों का उपयोग करेगी जिसमें लागू होने योग्य स्थानों पर शेयरधारकों के बैंक खाता विवरण मुद्रित किए जाएंगे।

भौतिक शेयर धारण करने वाले निवेशक शेयर ट्रांस्फ़र एजेंट को इस पते पर अपने नवीनतम बैंक विवरण प्रदान कर सकते हैं। शेयर ट्रांस्फ़र एजेंट (डाटा सॉफ़्‍टवेयर रीसर्च को. प्रा. लि. #19 पायक्रॉफ़्ट्स गार्डन रोड, ऑफ. हैडोज़ रोड, नुंगाबक्कम, चेन्नई - 600 006. फ़ोन: +91-44-2821 3738 / 2821 4487, फ़ैक्स: 91-44-2821 4636, ईमेल: bpcl@dsrc-cid.in)। इस प्रकार से जानकारी का आवश्यकतानुसार रखरखाव किया जा सकेगा।

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Page Last Updated date - Nov 20 2025 11:48AM

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